मारपीट करने वाले पिता पुत्र को चार चार साल की सजा
इटावा औरैया, अप्रैल 8 -- इटावा। एक व्यक्ति के साथ मारपीट करने और सिर में गंभीर चोट मारने वाले पिता पुत्र को दोषी पाया और चार चार साल की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बलरई थाना क्षेत्र के गांव नगला विशुन में आपसी विवाद के चलते गांव के बृजेंद सिंह के साथ मारपीट की गई। बृजेंद्र को बचाने उनकी पत्नी सत्यवती व पड़ोस में रहने वाली नीतू देवी आई तो उसके साथ भी मारपट की गई। मारपीट में बृजेंद्र के सिर में गंभीर चोट आई। तहरीर के आधार पर पुलिस ने राज करन व उसके पुत्र मनोज के खिलाफ मारपीट व सिर में गंभी चोट आने की धाराओं में मामला दर्ज किया था। विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई जिला जज की कोर्ट में हुई। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला के पेश किए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर जिला जज रजत जैन न...
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