रांची, मई 29 -- रांची, संवाददाता। न्यायिक दंडाधिकारी मनीष कुमार सिंह की अदालत ने डोरंडा थाना क्षेत्र के बुलकामन टोली स्थित जमीन विवाद और मारपीट मामले में नौ आरोपियों को दोषी करार दिया है। हालांकि, अदालत ने सभी दोषियों को प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का लाभ देते हुए चेतावनी देकर रिहा कर दिया। मामले में परमेश गुप्ता, राजेश गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, अनिल गुप्ता, रुपेश गुप्ता, सुनील गुप्ता, सुधीर गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और रामचंद्र साहू को दोषी ठहराया था। प्राथमिकी के अनुसार, 13 फरवरी 2019 की रात करीब 10:30 बजे सूचक सुधा गुप्ता अपने घर के पास स्थित जमीन पर बोरिंग का काम करा रही थीं। आरोप है कि तभी सभी आरोपी वहां पहुंचे और बोरिंग कार्य रुकवा दिया। विरोध करने पर सूचक के पुत्र राहुल और विकास गुप्ता के साथ मारपीट की गई। विकास गुप्ता पर धारदार हथियार से ह...