मिर्जापुर, नवम्बर 19 -- मिर्जापुर। न्यायालय ने मारपीट और बंधक बनाने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी भदोही जिले के भदोही के साजिदपुर निवासी सुरेंद्रनाथ यादव को जेल में बिताई गई अवधि और 2000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला कटरा कोतवाली क्षेत्र का है।

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