बागपत, अगस्त 24 -- बागपत। अमीनगर सराय कस्बे में घर में घुसकर मारपीट करने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सोमवार को फरार आरोपी ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जिसके बाद न्यायाधीश ने आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 11 हजार रुपये का अर्थदंड़ लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। एडीजीसी गगन गोड ने बताया कि 11 नवंबर 2022 को अमीनगर सराय कस्बा निवासी सतेंद्र के घर में घुसकर मारपीट और छेड़छाड़ की घटना हुई थी। पीड़ित ने तभी सिंघावली अहीर थाने पर घटना का मुकदमा दर्ज कराया था। यह भी पढ़ें- चार आरोपियों को तीन साल का सश्रम कारावास मुकदमे के विवेचक ने कुछ दिनों बाद ही आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। जिसके बाद दो दिन पहले धारा 326 के अंर्तगत विकास, नितिन, विपिन, विक्की और शुभ...