चित्रकूट, जनवरी 27 -- चित्रकूट। संवाददाता विशेष न्यायाधीश एससीएसटी राममणि पाठक की अदालत ने मारपीट, गाली गलौज कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते अपमानित करने के मामले में दोषी शिव प्रसाद निवासी सलइया पुरवा मजरा कोल गदहिया कर्वी को एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही ढ़ाई हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी संगीता सिंह ने प्रभावी बहस की।

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