चित्रकूट, मार्च 27 -- चित्रकूट। संवाददाता न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम विदिशा भूषण की अदालत ने मारपीट एवं गाली गलौज करने के मामले में दोषी सगे भाइयों गुलाब व नथन निवासी तुर्का विरान रामाकोल थाना रैपुरा को छह हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय में अभियोजन पक्ष से सहायक अभियोजन अधिकारी पीयूष कुमार यादव ने प्रभावी बहस की।

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