मामूली विवाद में चाकू मारने वाले की जमानत याचिका खारिज
आगरा, अक्टूबर 7 -- युवकों पर जान से मारने की नीयत से चाकू से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में आरोपित रविंद्र निवासी ग्राम सुतैड़ी मलपुरा जमानत याचिका जिला जज संजय कुमार मलिक ने खारिज कर दी है। वादी देवेंद्र सिंह ने थाना मलपुरा में दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया था कि 19 अप्रैल 2026 को वह शादी में सुतैड़ी आया था। वहां पर उसके साथ व उसके भाइयों कृष्णपाल एवं रोहित के साथ रविंद्र आदि ने मारपीट की। गाली-गलौज कर चाकू से जानलेवा हमला किया। कृष्णपाल के पेट में चाकू लगने से आंत में छेद को गए थे। वहीं नौ सितंबर से जेल में निरुद्ध आरोपित की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से डीजीसी (फौजदारी) राधाकृष्ण गुप्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया।
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