फतेहपुर, मार्च 30 -- फतेहपुर। मामा की गला रेत कर हत्या के एक मामले में सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-दो अजय सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोषसिद्ध भांजे को सश्रम आजीवन कारावास की सजा और 1.05 लाख रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने बताया कि कानपुर नगर के घाटमपुर कोतवाली के गांव कोटिया रामपुर निवासी जयकरन अपने भांजे छोटे उर्फ मान सिंह को बचपन से अपने साथ रखता था। बाद में भांगा गांव में अलग घर बना कर रहने लगा था। जयकरन ने भांजे को मवेशी बांधने के लिए जमीन दिया था, लेकिन बाद में जयकरन अपनी जमीन वापस मांग रहा था। इसी बात को लेकर भांजा अपने मामा से रंजिश मानने लगा था। इसी खुन्नश में छोटे उर्फ मान सिंह ने मामा की हत्या करने की राजिश रचते हुए 15 दिसंबर 2018 को जयकरन को लेकर फतेहपुर जिले के चांदपुर...