मऊ, मई 13 -- मऊ, संवाददाता। 23 वर्ष पूर्व शहर कोतवाली क्षेत्र के भीटी में रामकिशुन मल्लाह हत्याकांड मामले में मंगलवार को कोर्ट ने आईआर गैंग के लीडर और प्रदेश स्तर का चिन्हित माफिया माफिया रमेश सिंह काका समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बाकर शमीम रिजवी ने हत्याकांड में दोषी तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाया। वहीं अर्थदंड की सम्पूर्ण धनराशि का 75 प्रतिशत धनराशि मृतका की मां को देने का आदेश जारी किया। मामला 6 मार्च 2003 का है। मामले में प्राथमिकी शहर कोतवाली क्षेत्र के भीटी निवासिनी मृतक रामकिशुन मल्लाह की मां शांति देवी ने दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया गया था कि उनके लड़के राम किशुन मल्लाह की हत्या अभियुक्तों ने पुरानी रंजिश को लेकर कर दिया था। इस मामले में कुल 15 गवाहों ...