मऊ, दिसम्बर 25 -- मऊ, संवाददाता। 16 साल पूर्व बीज अनुसंधान केन्द्र कुशमौर के वैज्ञानिकों को ठेका दिलाने के लिए धमकाने के मामले में बुधवार को मुख्य न्यायिक मजिस्टे्रट ने पूर्व ब्लाक प्रमुख और प्रदेश के चिन्हित माफिया रमेश सिंह काका समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने छह माह के कारावास और दस हजार के अर्थदंड की सजा सुनाया। साथ ही साथ जुर्माना नहीं अदा करने पर एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का आदेश जारी किया। वहीं मामले में एक आरोपी अरविंद सिंह के कोर्ट में उपस्थित नहीं होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया। मामला 6 अक्टूबर 2009 की रात 10.25 बजे का है। मामले में सरायलखंसी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। दर्ज प्राथमिकी में बीज अनुसंधान केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन परदहां के प्रमु...