फर्रुखाबाद कन्नौज, मार्च 7 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट दीपेंद्र कुमार सिंह ने माफिया अनुपम दुबे के भाई अनुराग दुबे उर्फ डब्बन व उनके सहयोगियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मऊदरवाजा थाने में गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया था जिसमें अनुराग दुबे समेत कई लोगों को आरोपित बनाया गया था। अनुराग के वकील ने मुकदमे में जमानत के लिए प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कुमकुम दुबे ने शपथ पत्र इस आशय का दाखिल किया कि अभियुक्त का न्यायालय में प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। इससे पूर्व न तो जमानत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और न ही विचाराधीन है और न ही निरस्त हुआ है। प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि वह निर्दोष है और उसे मामले में झूठा नामजद किया गया। इस प्रकरण में सह अभियुक्त से न तो ...