नई दिल्ली, मई 22 -- चंडीगढ़ प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने 2020 के कथित दंगा मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत आम आदमी पार्टी (आप) के कई नेताओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। प्रशासन की ओर से पेश वकील ने कुछ समय मांगा और कहा कि वे उन अन्य लोगों के संबंध में भी याचिका दायर करेंगे, जिन्हें हाईकोर्ट ने मामले में राहत दी थी। यह भी पढ़ें- कौन हैं राजदीपा बेहूरा? जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा बनाम केजरीवाल केस HC ने दी बड़ी जिम्मेदारी दरअसल, पिछले वर्ष 29 नवंबर को हाईकोर्ट ने इ...