कटिहार, मई 10 -- कटिहार, निज प्रतिनिधि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत मानसिक दिव्यांगता, ऑटिज्म, सेरेब्रल पल्सी, मानसिक मंदता व बहु दिव्यांगता से ग्रस्त लोगों के कानूनी संरक्षा व हित को लेकर मिले ऑनलाइन आवेदन की समीक्षा कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कोषांग की सहायक निदेशक यशस्वी ने बताया कि किए गए ऑनलाइन आवेदन पर विचार को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 14 मई को लोकल लेवल कमेटी की बैठक आयोजित की जाएगी। जिले में मानसिक दिव्यांगता से ग्रस्त लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने, इलाज व उनके हितों की रक्षा को लेकर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। जागरूकता के अभाव में अधिकांश दिव्यांगजन सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से भी वंचित रह रहे हैं। मानसिक दिव्यांगता से ग्रस्त से लोगों व उनके अभिभावकों ...