आगरा, सितम्बर 10 -- मानसिक उत्पीड़न के आरोप में पति द्वारा विवाह विच्छेद (तलाक) की याचिका परिवार न्यायालय में प्रस्तुत की थी। इसमें पत्नी पर मानसिक उत्पीड़न (क्रूरता) का आरोप लगाया था। परिवार न्यायालय ने याचिका स्वीकृत कर विवाह विच्छेद के आदेश दिए। साथ ही पत्नी को आजीवन गुजारा भत्ता के लिए पति से पांच लाख रुपये दिलाने के आदेश दिए। आवास विकास कॉलोनी बोदला निवासी युवक की वर्ष 2017 में फिरोजाबाद के थाना सिरसागंज क्षेत्र निवासी युवती से शादी हुई थी। युवक बैंक में नौकरी करता है। पति ने अधिवक्ता शैलेंद्र पाल सिंह, आकाश कुमार दीक्षित एवं सुमित कुमार के माध्यम से विवाह विच्छेद के लिए याचिका प्रस्तुत की। इसमें वादी ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी की विवाह के दिन से ही तबियत खराब थी। जिसका वादी ने इलाज कराया। समझाने के बाद भी उसके व्यवहार में सुधार ...