धनबाद, दिसम्बर 11 -- धनबाद विश्व मानवाधिकार दिवस पर झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देश पर बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से विभिन्न स्थानों पर विधिक जागरुकता शिविर लगाया गया। मंडल कारा धनबाद के साथ धोखरा में शिविर लगा कर लोगों को कानून तथा उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। शिविर में बताया गया कि जेल में बंद व्यक्ति को भी संविधान की ओर से प्रदत्त मानवाधिकार और सम्मान का अधिकार प्राप्त होता है। उन्होंने बंदियों को संविधान के अनुच्छेद 21, त्वरित न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता और हिरासत में गरिमापूर्ण व्यवहार से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। साथ ही जेल में चल रही कानूनी सहायता क्लीनिक, लोक अदालत, पैरवी सहायता और परामर्श सेवाओं की उपयोगिता समझाई गई।
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