नई दिल्ली, अक्टूबर 5 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और सभी राज्य सरकारों से एक जनहित याचिका पर जवाब मांगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि कई राज्य मानवाधिकार आयोगों में कर्मचारियों की कमी है, वे काम नहीं कर रहे हैं या उनमें प्रमुख पद खाली पड़े हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने वकील सृष्टि अग्निहोत्री के जरिए 'एसोसिएशन ऑफ रिटायर्ड जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया' की ओर से दायर याचिका पर संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए। याचिका 21 सितंबर को दायर की गई। याचिका में राज्यों को समय-सीमा के भीतर राज्य मानवाधिकार आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों के खाली पदों को भरने के निर्देश देने की मांग की गई है। यह मांग 'मानवाधिकार संरक्षण ...