जमशेदपुर, जून 16 -- मानगो नगर निगम की ओर से जलस्रोतों को गंदा करने पर कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। इसके लिए समाचार पत्रों में आम सूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर कोई नदी, तालाब, झरना आदि में ठोस अथवा तरल कचरा अथवा कोई प्रदूषित पदार्थ डालता है तो यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करते पाये जाने वाले पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 सुसंगत धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके आलोक में सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे जलस्रोतों की स्वच्छता बनाये रखने में सहयोग करें और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभाएं।

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