रांची, अगस्त 18 -- रांची, संवाददाता। माध्यमिक आचार्य भर्ती परीक्षा में 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए परीक्षा में हुई कथित गड़बड़ी की उच्चस्तरीय जांच की आवश्यकता पर विचार करने की बात कही। मामले की अगली सुनवाई 24 अगस्त को निर्धारित की गई है। सुनवाई के दौरान जेएसएससी की ओर से बताया गया कि परीक्षा से संबंधित प्रणाली में गड़बड़ी सामने आई थी। कथित तौर पर परीक्षा प्रणाली में हैकिंग अथवा अनधिकृत हस्तक्षेप की स्थिति पाई गई थी। इसी आधार पर 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा कराई गई। हालांकि, सुनवाई के दौरान आयोग यह स्पष्ट नहीं कर सका कि कथित हैकिंग या अनधिकृत हस्तक्षेप किस स्तर से हुए, उसकी प्रकृति क्या थी और इसके लिए...