रांची, जून 22 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) से जवाब तलब किया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने जेपीएससी को मामले में स्पष्ट निर्देश लेकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी। इस संबंध में प्रार्थी विकास पांडेय एवं अन्य ने याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपनी उत्तर कुंजी, रिस्पॉन्स शीट और उत्तरों का विवरण देखने का अवसर नहीं मिला। तकनीकी समस्या के कारण पोर्टल पर यूजर डज नोट एक्जिस्ट संदेश प्रदर्शित होता रहा, जिससे अभ्यर्थी निर्धारित समय-सीमा के भीतर उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज नहीं करा सके। प्रार्...