रांची, जुलाई 3 -- रांची, विशेष संवाददाता। हाईकोर्ट ने माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े एक मामले की शुक्रवार को सुनवाई करते हुए जेएसएससी से जवाब तलब किया है। अदालत ने जेएसएससी को मामले में स्पष्ट निर्देश लेकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई छह अगस्त को होगी। प्रार्थी विकास पांडेय एवं अन्य ने याचिका दायर आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को परीक्षा के बाद आयोग की वेबसाइट पर अपनी उत्तर कुंजी, रिस्पॉन्स शीट और उत्तरों का विवरण देखने का अवसर नहीं मिला। तकनीकी समस्या के कारण पोर्टल पर यूजर डज नोट एक्जिस्ट संदेश प्रदर्शित होता रहा। प्रार्थियों के अधिवक्ता चंचल जैन ने कोर्ट को बताया कि उत्तर कुंजी और रिस्पॉन्स शीट उपलब्ध नहीं होने से अभ्यर्थियों का वैधानिक अधिकार प्रभावित हुआ। यह भी पढ़ें- JPSC PCS Prelims...