रांची, जुलाई 2 -- रांची, विशेष संवाददाता। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ में गुरुवार को सुनवाई हुई। मामला अर्पणा कुमारी एवं अन्य की ओर से दायर याचिकाओं से संबंधित है, जिसमें झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 2819 अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्षा कराने के निर्णय को चुनौती दी गई है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन ने अदालत को बताया कि आयोग के आदेश के खिलाफ अभ्यर्थियों ने पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में रिट याचिकाएं दायर की थीं। उस समय जेएसएससी की ओर से अदालत को बताया गया था कि इसी मुद्दे से जुड़ी एक समान जनहित याचिका पहले से लंबित है। इसके बाद सभी रिट याचिकाओं को उक्त जनहित याचिका के साथ टैग कर डिवीजन बेंच के समक्ष सूचीबद्ध किया गया।सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पाया कि संबंधित जनहित य...