रांची, मई 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। माध्यमिक आचार्य नियुक्ति विवाद के मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की आठ और नौ मई को होने वाली पुनर्परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी पुनर्परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और जेएसएससी को जून 2026 तक परीक्षा परिणाम जारी करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और जेएसएससी की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उक्त परीक्षा कंप्यूटर आधारित थी, जिसमें करीब 24 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जांच में 2819 अभ्यर्थियों के आईपी एड्रेस में हैकिंग संबंधी अनियमितता पाई गई, जिसके आधार पर आयोग ने इन अभ्यर्थियों की पुनर्परीक्...