हमीरपुर, अप्रैल 9 -- हमीरपुर, संवाददाता। जलालपुर पुलिस ने चार वर्ष पूर्व गांजा बेचने आये एक ग्रामीण को गिरफ्तार किया था। एसआई ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश (डकैती कोर्ट) अनिल कुमार खरवार ने आरोपी को तेरह माह की कैद व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवीण भदौरिया ने बताया कि जलालपुर थाने के उप निरीक्षक जितेंद्र बहादुर सिंह हमराह के साथ 6 जून 2022 को गश्त पर निकले थे। जब वह भेड़ी डांडा जाने वाले कुपरा तिराहे पर थे। तभी सूचना मिली कि एक व्यक्ति धरौंधा मोड़ पर झोले में गांजा लेकर बेचने को खड़ा है। जब पुलिस टीम धरौंधा मोड़ पर पहुंची तो झोला लिए व्यक्ति पुलिस को देखकर तेज कदमों से जाने लगा। तब उसे दबोचकर उसकी तलाशी ली गई तो झोले में सूखा गांजा 1.400 किग्रा बरामद हुआ। पूछने पर उसने अपना नाम...