रांची, फरवरी 24 -- रांची, संवाददाता। न्यायायुक्त सह एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश एके मिश्रा-1 की अदालत ने मंगलवार को ओरमांझी स्थित आरएलडी ढाबा में मादक पदार्थ बरामदगी मामले में दोषी करार अभियुक्त महेंद्र बेदिया को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त एक साल जेल काटनी होगी। 11 साल पुराने मामले में एनसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक अखौरी अंजनी कुमार ने दोषी को अधिकतम सजा की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष ने कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था। मामला फरवरी 2015 की छापेमारी से जुड़ा है, जब एनसीबी की टीम ने ओरमांझी स्थित आरएलडी ढाबा में रेड कर 700 ग्राम अफीम और 7 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद किया था। छापेमारी के दौरान आरोपी महेंद्र बेदिया ने ही ढाबे के काउंटर के नीचे से मादक प...
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