बहराइच, मई 29 -- बहराइच, संवाददाता। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार द्वितीय ने मादक पदार्थ तस्कर को दोषसिद्ध पाए जाने पर 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषसिद्ध अपराधी पर एक लाख रूपये का जुर्माना ठोका गया है। जिसे अदा न किए जाने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। रिसिया थाने की पुलिस ने 20 अगस्त 2016 को डिहवा गांव निवासी विनय कुमार पुत्र कृष्ण मोहन चंद्र को 2.100 किग्रा चरस के साथ गिरफ्तार किया था । जिसके बाद उसके खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्जकर आरोपी को जेल भेजा था । विशेष लोक अभियोजक प्रेम प्रकाश मिश्रा ने बताया किउपनिरीक्षक अंजनी राय ने आरोपी के खिलाफ दस नवंबर 2016 को आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया था । जिस पर विचारण शुरू होने के बाद गवाह आदि के बयान दर्ज किए गए। शुक्रवार अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमा...