रांची, जुलाई 14 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार सिंह की अदालत ने सोमवार को मादक पदार्थ की तस्करी के साढ़े तीन साल पुराने मामले में दोषी करार तीन अभियुक्तों राजेश कुमार सिंह, राजू खाना और रणविजय कुमार उर्फ बिजय कुमार सिंह उर्फ सोनू उर्फ सनी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर तीनों को अतिरिक्त एक-एक साल जेल की सजा काटनी होगी। अदालत ने उक्त आरोप में तीनों को पांच जुलाई को दोषी करार दिया था। एनसीबी के विशेष लोक अभियोजक कुमार वशिष्ठ प्रसाद ने बताया कि यह सजा 309 किलो मादक पदार्थ की अवैध तस्करी मामले में सुनाई गई है। अदालत के समक्ष सात गवाहों को प्रस्तुत किया था। गुप्त सूचना के आधार पर एनसीबी की टीम ने 16 दिसंबर 2021 को ओरमांझी टोल प्लाजा स्थित शक्ति ढाब...