बहराइच, फरवरी 27 -- बहराइच। थाना रुपईडीहा पुलिस की प्रभावी पैरवी पर एनडीपीएस एक्ट में अदालत में दोषसिद्ध अभियुक्त को 15 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। डेढ़ लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। न्यायालय एएसजे तृतीय/एनडीपीएस एक्ट ने यह सजा सुनाई है। 11.06.2023 को थाना स्थानीय पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा दौरान गश्त व चेकिंग के दौरान पंचपकड़ी गांव जाने वाले रास्ते पर से बैग में 07 किलो 300 ग्राम चरस के साथ युवक रक्षाराम पुत्र सूर्जलाल निवासी भटपुरवा निधिनगर संकल्पा थाना रुपईडीहा को हिरासत में लिया था। उस पर पर अभियोग दर्ज किया था। विवेचना उप निरीक्षक अश्वनी कुमार पाण्डेय ने की। अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया और 15 वर्ष की सजा सुनाई।

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