हाथरस, मार्च 13 -- दहेज हत्या के एक मामले में न्यायालय ने पति, सास और ससुर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-छह शैलेंद्र सिंह के न्यायालय ने सुनाया। अदालत ने तीनों दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है, जिसका भुगतान न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार फिरोजाबाद के रतौली निवासी सुरेश ने अपनी 19 वर्षीय पुत्री नंदिनी का विवाह 24 अगस्त 2022 को हाथरस के हसायन कोतवाली क्षेत्र के गांव भिंतर निवासी रामौतार उर्फ रामू पुत्र गजराज के साथ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज देकर किया था। आरोप है कि शादी के बाद से ही पति रामौतार उर्फ रामू, सास मायादेवी और ससुर गजराज अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर नंदिनी का उत्पीड़न करने लगे। नंदिनी ने कई बार अपने ससुराल वालों से कहा कि उसके माता-पिता गरीब हैं औ...