नई दिल्ली, जुलाई 20 -- अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। अक्सर स्कूलों की तरफ से कई तरह के पहचान पत्र या आईडी बनवाने का दबाव होता है, लेकिन अब देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम और राहत भरा कदम उठाया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि बच्चों के लिए बनाए जा रहे नए अपार आईडी (APAAR ID) के मामले में माता-पिता की मर्जी ही चलेगी। अदालत ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (सीबीएसई) को निर्देश दिया है कि वो उड़ीसा हाईकोर्ट के उस फैसले को पूरे देश में लागू करे, जिसमें माता-पिता को इस आईडी के लिए अपनी सहमति न देने या 'ऑप्ट आउट' करने का सीधा विकल्प दिया गया था। आसान लफ्जों में कहें, तो अब कोई भी स्कूल आपके बच्चे का अपार आईडी बनवाने के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकता।फैसले की अहम बातें म...