धनबाद, अगस्त 22 -- धनबाद के जामाडीह मौजा में 141.50 एकड़ जमीन को संरक्षित वन भूमि बताते हुए माइनिंग रोकने के मामले में झारखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने झारखंड हाईकोर्ट के नवंबर 2024 के फैसले को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) के पक्ष में फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के माइनिंग रोकने संबंधी दोनों आदेशों को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने सुनवाई के बाद कहा कि राज्य सरकार की याचिका में कोई मेरिट नहीं है।2010 में शुरू हुआ था विवाद इस मामले में राज्य सरकार और बीसीसीएल के बीच कानूनी विवाद वर्ष 2010 में शुरू हुआ था। राज्य सरकार ने 25 अगस्त 2010 को आदेश जारी कर जामाडीह मौजा की 141.50 एकड...