गुमला, फरवरी 18 -- गुमला प्रतिनिधि। सिविल कोर्ट एडीजे-तृतीय भूपेश कुमार की अदालत ने मां-बेटे की हत्या के मामले में तीन आरोपियों मीरा तिग्गा, युजीन तिग्गा और सीप्रियन तिग्गाको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक आरोपी पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन वर्ष दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह सनसनीखेज घटना चैनपुर थाना क्षेत्र की है। 15 मई 2011 को भूमि विवाद को लेकर हर्रा अंबाकोना निवासी विनोद कुजूर और उसकी मां अगस्तिना कुजूर पर टांगी से जानलेवा हमला किया गया था। जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से दोनों शवों को जलाने का प्रयास किया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की गहन जांच की और आरोपियों की संलिप्तता उजागर की। जांच...