मुजफ्फर नगर, मई 31 -- मुजफ्फरनगर मां-बेटे की हत्या के दोषी राजमिस्त्री को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर 3 रवि कुमार दिवाकर ने फांसी की सजा सुनाई है। दोषी पहले से ही अपनी पत्नी की हत्या में सजा भुगत रहा है। 15 साल बाद आए फैसले में न्यायाधीश ने अपने 28 पेज के आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा कृत्य कोई इंसान नहीं कर सकता, ऐसा कृत्य केवल दानव ही कर सकता है। यह भी पढ़ें- मां-बेटे की हत्या करने वाले को 15 साल बाद फांसी की सजामामले का विवरण डीजीसी राजीव शर्मा, एडीजीसी कुलदीप कुमार ने बताया कि सात नवंबर 2011 को चरथावल के अलावलपुर मोड़ के पास ईख के खेत में राजेश देवी और उनके छह वर्षीय बेटे हिमांशु का शव पड़ा मिला था। दोनों की ईंट से कूचकर हत्या की गई थी। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी रईस उर्फ रहीस उर्फ जहूर हसन निवासी गांव पराबाहुद्द...