रांची, अप्रैल 15 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रामगढ़ स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के आसपास के दुकानदारों का एक माह में पुनर्वास करने का निर्देश दिया है। दुकानदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने बुधवार को रामगढ़ के उपायुक्त को यह निर्देश दिया। इस संबंध में अरुप कुमार पांडा एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गयी थी। रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा मंदिर परिसर के दुकानदारों को 15 अप्रैल तक अपनी दुकान हटाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मां छिन्नमस्तिका मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण को लेकर कई निर्देश जारी किए थे। यह भी पढ़ें- सड़क पर दुकान लगाने से आवागमन बाधित अदालत ने कहा था कि मंदिर के निकट नदी किनारे की भूमि से अत...