बागपत, फरवरी 24 -- बागपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने शाहपुर बड़ौली गांव में मां के हत्यारोपी बेटे की जमानत याचिका सुनवाई के बाद खारिज कर दी। इस मामले में हत्यारोपी 11 महीने से जेल में बंद है। शाहपुर बड़ौली गांव निवासी अमित ने चार मार्च 2025 को बड़ौत कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि वह अपनी मां सावित्री से मिलने के लिए घर गया, तो उनके कंबल में खून लगा हुआ मिला। मां सावित्री कहीं नहीं मिली। अमित ने मां सावित्री की हत्या होने का शक जताया। इसमें पुलिस ने उसके भाई सुमित को गिरफ्तार कर पूछताछ की, तो सुमित ने नशे में दरांती से गला रेतकर हत्या करने और फिर शव खेत में गड्डा खोदकर दबाने की जानकारी दी। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दरांती और शव बरामद किया था। इसके बाद आरोपी सुमित को जेल भेज दिया था। डीजीसी राहुल ...
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