मां की हत्या में एक पुत्र ने पिता पर कराया केस, दूसरे ने बताया निर्दोष
आगरा, सितम्बर 7 -- मां की हत्या के आरोप में पिता के खिलाफ एक पुत्र द्वारा दर्ज कराए मुकदमे में अदालत ने आरोपित को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मुकदमे में आरोपित के दूसरे पुत्र और पुत्रवधू ने उसके पक्ष में गवाही दी। उन्होंने मां की मौत का कारण शॉर्ट सर्किट बताया। उनका कहना था कि मां को आग से बचाने के प्रयास में पिता भी झुलस गए थे। अदालत ने पथौली निवासी राकेश शर्मा को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। आरोपित की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विनोद कुमार राजपूत ने तर्क दिए कि अभियोजन पक्ष हत्या का आरोप साबित करने में असफल रहा। मौके से पेट्रोल के बजाय हेक्जेन केमिकल से सना कॉटन स्लैब बरामद होने की बात कही गई थी। इसकी विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच कराने संबंधी कोई रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष ने अदालत में पेश नहीं की।
मुकदमे का विवरण वादी अर्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.