पीलीभीत, मई 14 -- पीलीभीत। मां की हत्या करने के दोषी पुत्र को जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने दस हजार रूपए जुर्माना समेत उम्र कैद की सजा सुनाई। अभियोजन के मुताबिक थाना बरखेड़ा क्षेत्र के ग्राम सिसैइया निवासी सत्यपाल ने थाना बरखेड़ा में दी तहरीर में कहा कि उसका छोटा भाई महेशपाल अपनी मां के साथ रहता था। 31 दिसम्बर 2022 को सुबह साढ़े नौ बजे मां कैलाश कुमारी से पैसे मांगने को लेकर विवाद करने लगा। पहले भी आए दिन छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा करता था। रसोई में खाना बना रही मां पर गन्ना छीलने वाला बंका से हमला कर दिया। उसने व उसकी पत्नी ने जाकर देखा तो कैलाश कुमारी की मौके पर मृत्यु हो चुकी थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की तरफ से शासकीय अधिवक्ता महेंद्र पाल गंगवार ...