बिहारशरीफ, मार्च 19 -- मां और नवजात को गंगा में फेंके जाने के मामले में 4 आरोपी रिहा साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने सुनाया फैसला शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। मां और नवजात को कथित तौर पर उफनती गंगा की लहरों में फेंकनेने के मामले में कोर्ट ने गुरुवार को साक्ष्य के अभाव चार आरोपियों को रिहा कर दिया है। एडीजे -दो के न्यायधीश रवीन्द्र कमार ने पुख्ता साक्ष्य नहीं मिलने पर आशीष कुमार, दिलीप कुमार, मनीष कुमार और एंबुलेंस चालक सुनील चौधरी को रिहा कर दिया है। बचाव पक्ष के वकील गौरव कुमार ने बताया कि मामले में अभी और अन्य आरोपियों पर मुकदमा चल रहा है। उन्होंने बताया कि 16 अक्टूबर 2022 को सदर थाने की पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें रिहा किये गये लोगों पर विवाहिता विद्या कुमारी और उसके नवजात पुत्र को एंबुलेंस से मुंगेर ले जाकर गंगा की उफ...