मुंगेर, फरवरी 18 -- मुंगेर, एक संवाददाता। नगर निगम, मुंगेर ने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी के संबंध में स्पष्ट किया है कि, मांस, मछली एवं कुक्कुट बिक्री से जुड़ी अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संबंधी सूचना संबंधित शाखा से प्राप्त नहीं होने के कारण जारी नहीं किया जा सका है। यह पत्र जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी, मुंगेर के कार्य समिति सदस्य प्रदीप कुमार को प्रेषित किया गया है। नगर निगम ने अपने पत्र में बिहार नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों का हवाला देते हुए बताया है कि, नगर क्षेत्र में विभिन्न गैर-आवासीय गतिविधियों, विशेष रूप से मांस, मछली और कुक्कुट की बिक्री, फेरी, बूचड़खाना, निजी बाजार आदि के संचालन के लिए नगर निगम को शुल्क एवं जुर्माना लगाने तथा लाइसेंस जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अधिनियम की धारा- 345-347 के अनुसार, ...