महेशपुर के दोहरे हत्याकांड में 10 दोषियों को आजीवन कारावास
पाकुड़, अक्टूबर 7 -- पाकुड़ जिले के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम कुमार क्रांति प्रसाद की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के एक संगीन मामले में अपना न्यायिक फैसला सुनाते हुए 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि ठोस सबूतों के अभाव में दो महिलाओं को बरी कर दिया है। अदालत ने 1 अक्टूबर 2026 को इन आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद आज सजा का ऐलान किया गया। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक लुकास कुमार हेम्ब्रम ने अपना पक्ष रखा और कुल 08 गवाहों ने अदालत के समक्ष अपनी गवाही दर्ज कराई। प्राथमिकी के अनुसार क्या था पूरा मामला...
घटना का विवरण प्राथमिकी के अनुसार, यह भीषण घटना 17 जून 2023 की शाम करीब 5 बजे महेशपुर थाना क्षेत्र के गणेशपुर गांव में हुई थी। वादी लखिराम मुर्मू की शिकायत के अनुसार, उनके बेटे वकील मुर्मू और दे...
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