रांची, फरवरी 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माजी को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले पर निचली अदालत के संज्ञान और आरोप पत्र को रद्द कर दिया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के दौरान हिंदपीढ़ी इलाके में महुआ माजी के समर्थन में प्रचार सामग्री प्रदर्शित किए गए थे, जबकि उस दौरान राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू थी। मौके पर नियुक्त पर्यवेक्षक ने हिंदपीढ़ी थाने में इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसको लेकर 29 जनवरी 2025 को उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुआ था। वहीं, मामले पर निचली अदालत ने संज्ञान ले लिया था। इसके खिलाफ सांसद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर संज्ञान एवं प्राथमिकी रद्द करने का आग्रह किया था।
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