हमीरपुर, मई 26 -- हमीरपुर, संवाददाता। शादीशुदा महिला के साथ आठ साल पूर्व हुए दुष्कर्म और धमकी के मामले में आरोपी को दोष साबित होने पर जिला न्यायाधीश मनोज कुमार राय की अदालत ने 12 साल के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माने की 80 फीसदी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी।

मामले की जानकारी डीजीसी (क्रिमिनल) राजेश कुमार शुक्ल ने बताया कि मामला सदर कोतवाली के एक गांव का है। 29 मई 2018 सुबह 11.30 बजे गांव की 30 वर्षीय शादीशुदा महिला शौच के लिए गांव के बाहर खेत गई थी। तभी गांव के प्रमोद कुमार ने उसको दबोचकर जबरन दुष्कर्म किया था। महिला के शोर मचाने पर कुछ दूरी पर बकरी चरा रहे उसके ससुर ने ललकारा था तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला था। 31 मई को कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध रेप और धमकाने की धारा में एफआईआर दर...