बलरामपुर, जून 12 -- बलरामपुर, संवाददाता। करीब तीन दशक पुराने महिला से मारपीट और मर्यादा भंग के मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए जेल में बिताई गई अवधि तक कारावास तथा तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन अधिकारी सुभाष चन्द्र यादव ने बताया कि 7 फरवरी 1995 को ग्राम पाला-पाली कोतवाली उतरौला क्षेत्र की एक महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव निवासी आस मोहम्मद पुत्र बदरुज्जमा ने उसके साथ मारपीट की, अभद्र व्यवहार किया तथा गाली-गलौज कर अपमानित किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर कोतवाली उतरौला में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक मुक्तेश्वर राय द्वारा की गई। जांच के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मुकदमे की सुनवाई के द...