अलीगढ़, अगस्त 6 -- ​अलीगढ़। सिविल लाइन क्षेत्र में घर में घुसकर महिला से मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में एडीजे द्वितीय तोष कुमार शर्मा की अदालत ने तीन लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी रद्द की है। एडीजीसी जेपी राजपूत ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र के एक इलाका निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि पति व परिजनों से विवाद के चलते महिला उनसे अलग रहती है। 30 नवंबर 2024 को शाम करीब साढ़े चार बजे वह बाजार से लौटी तो देखा कि पति अजीम, उसके परिजन गेट का ग्राइंडर काटकर जबरन घर में घुसे और मारपीट व छेड़छाड़ की। यह भी पढ़ें- दहेज के लिए तीन तलाक देकर दी जान से मारने की धमकी आरोप था कि नकदी व अंगूठी चोरी कर ली। मामले में महिला के पति अनस हुसैन, इलियास व मो. इरशाद ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली थी, जो रद्द की गई। यह भी पढ़ें- दहेज उत्पीड़न व...