रांची, जुलाई 17 -- रांची, संवाददाता। खेलगांव हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में पड़ोसी महिला से छेड़छाड़ और मारपीट के आरोपी रिटायर्ड कर्नल पवन सिंह को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने शुक्रवार को उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले में पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अनिल कंठ ने पक्ष रखा, जबकि आरोपी की ओर से अधिवक्ता रोहित रंजन प्रसाद ने दलीलें दी। मामला खेलगांव थाना क्षेत्र का है। प्राथमिकी के अनुसार, 23 मई 2026 को महिला अपने नाबालिग बच्चों के साथ कहीं जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में रिटायर्ड कर्नल पवन सिंह ने उसे रोक लिया। विरोध करने पर उन्होंने महिला का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। महिला किसी तरह खुद को छुड़ाकर पीछे हटी तो आरोपी ने उस पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उसके हाथ में चोट लगी।

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