अलीगढ़, मई 26 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। अतरौली क्षेत्र में दो साल पहले महिला से दुष्कर्म के मामले में एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम अंजू राजपूत की अदालत ने दोषी को 12 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 75 प्रतिशत रकम पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी स्वर्णलता वर्मा ने बताया कि अतरौली क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि 30 जुलाई 2023 को दोपहर करीब दो बजे वह खेत में धान लगाने के लिए पड़ोसी के ट्यूबवेल से पानी लगाने गई थी। तभी गांव के शिशुपाल ने प्रसाद बताकर उसे कुछ नशीला पदार्थ खिला दिया। यह भी पढ़ें- रेपिस्ट को 20 साल कैद, 60 हजार जुर्माना; 13 साल की बच्ची से कई दिनों तक किया था दुष्कर्म बेहोशी की हालत में शिशुपाल उसे उठाकर उसे अपनी ट्यूबवेल की कोठरी मे...