कानपुर, अप्रैल 9 -- कानपुर देहात, संवाददाता। भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला के साथ करीब चार साल पहले हुए दुष्कर्म के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिए गए युवक को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया। विशेष लोक अभियोजक अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला एक जनवरी 2022 को दोपहर में अपने खेत से चारा लेने गई थी। वहां से वापस आते समय रास्ते में उसे अकेला देखकर गांव के रहने वाले छोटे उससे रेप किया और पीड़िता को धमकी देकर भाग निकला। मामले में पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित छोटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके साथ ही विवेचना के बाद उसके खिलाफ आरोप...