कानपुर, मार्च 7 -- महिला से दुष्कर्म में दोषी को दस वर्ष का सश्रम कारावास -एडीजे कोर्ट संख्या-15 ने किया आदेश,15 हजार हुआ जुर्माना-जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का हुआ आदेशकानपुर देहात, संवाददाता।रनियां थाना क्षेत्र के रायपुर में रह रही एक फैक्ट्री श्रमिक महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने व मारपीट कर गर्भपात कराने के मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे कोर्ट संख्या-15 ने आरोपित के दोषी सिद्ध होने पर उसको दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर अलग-अलग धाराओं में पंद्रह हजार रुपये जुर्माना भी किया। जबकि साक्ष्य के अभाव में महिला सहित तीन आरोपितों को दोष मुक्त कर दिया गया।एडीजीसी अजय कुमार तिवारी ने बताया कि रनियां थाना क्षेत्र के रायुपर में रहकर एक फैक्ट्री में काम करने वाली महिला को वहीं पर काम कर...
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