एटा, सितम्बर 8 -- कोतवाली देहात क्षेत्र के एक मामले खेत पर काम कर घर लौटते समय रास्ते में घेरकर महिला के साथ छेड़खानी, दुष्कर्म के प्रयास किया और दरांती से हमला करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना। दोषी को सजा सुनाई है साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। एडीजीसी सुनील कुमार भारद्वाज के अनुसार कोतवाली देहात के एक गांव निवासी पीड़िता रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि 28 मार्च 2021 को खेत पर काम करने के बाद घर लौट रही थी। आरोप था कि मोनू यादव पुत्र चिल्लू निवासी घिलौआ कोतवाली देहात ने रास्ते में पकड़ लिया था पीड़िता के साथ छेड़खानी की थी। विरोध करने पर दरांती से हमला कर घायल कर दिया था। बयानों में दुष्कर्म के प्रयास की भी धारा बढ़ाई गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शु...