महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार साल की सजा
किशनगंज, जुलाई 24 -- किशनगंज। संवाददाता व्यवहार न्यायालय, किशनगंज के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) दीपचंद पांडेय की अदालत ने महिला से छेड़छाड़ के एक मामले में गुरुवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) मनीष कुमार साहा के अनुसार, गुरुवार को वाद संख्या 26/2019 में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आरोपी मोहम्मद साकिर निवासी डीमहार, थाना गलगलिया को भारतीय न्याय संहिता/भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के तहत दोषी ठहराया। अदालत ने आरोपी को चार वर्ष के सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने की स्थिति में आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: किशनगंज : महिला से छेड़छाड़ के मामले में दोषी को चार साल की स...
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