फरीदाबाद, अप्रैल 21 -- फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषाेत्तम कुमार की अदालत ने झपटमारी करने के मामले में दोषी ठहराए गए दो बाइक सवारों को पांच-पांच वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। अदालत ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के लीगल ऐड चीफ डिफेंस काउंसिल रविंद्र गुप्ता के मुताबिक, ओल्ड फरीदाबाद थाना पुलिस ने 21 अक्तूबर 2019 को सेक्टर-19 निवासी सुधा गुप्ता की शिकायत पर झपटमारी के आरोप में अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पीड़ित महिला ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया था कि घटना के वक्त वह पार्क में सैर करने के बाद अपने घर के लिए जा रही थीं। पार्क के गेट पर एक युवक आया और उसके गले से सोने की चेन झपटकर अपने बाइक सवार साथी के साथ फरार हो गया था। प...
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